चेक क्लीयरेंस नियमों में बदलाव

चेक क्लीयरेंस नियमों में बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लिरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नया नियम 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। नए नियम के तहत ग्राहकों का चेक कुछ ही घंटों में क्लीयर हो जाएगा। पहले इसमें 2 दिन तक का समय लगता था। रिजर्व बैंक के अनुसार,  एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा। इसके तहत चेक प्राप्त करने वाले बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा। क्लियरिंग हाउस, चेक की तस्वीरें उन बैंकों को निरंतर आधार पर जारी करेगा, जहां का चेक होगा, जिससे प्रत्येक चेक का निपटान वर्तमान टी+1-दिवसीय क्लियरिंग चक्र के बजाय, लगभग वास्तविक समय के आधार पर किया जा सकेगा।