केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है। इसके तहत अब बिना फास्टैग वाले वाहनों को हाइवे या एक्सप्रेसवे पर दोगुना टोल टैक्स नहीं देना होगा। नया संशोधन 15 नवंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए एक शर्त है कि यात्रियों को टोल टैक्स का पेमेंट यूपीआई (UPI) के जरिए ही करना होगा। अगर यात्री कैश पेमेंट करते हैं तो उन्हें अभी भी दोगुना टोल ही देना होगा। ऐसा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा यूपीआई पेमेंट करें।
फास्टैग नियमों में संशोधन
