अगर मुनाफे कमाने के लिए किसी वस्तु या सेवा को खरीदा, तो खरीदार ‘उपभोक्ता’ नहीं

अगर मुनाफे कमाने के लिए किसी वस्तु या सेवा को खरीदा, तो खरीदार ‘उपभोक्ता’ नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि, यदि किसी वस्तु या सेवा की खरीदी लाभ कमाने के लिए की जाती है, तो खरीदार को उपभोक्ता नहीं माना जा सकता। इसलिए वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आता और वह इस कानून के तहत मामला आगे नहीं बढ़ा सकता।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने मेसर्स पाली मेडिक्योर लिमिटेड की अपील पर फैसला सुनाते हुए राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के निष्कर्षों को सही ठहराया और कहा कि कंपनी की शिकायत अधिनियम के तहत विचारणीय नहीं है।

लाभ के लिए खरीद पर उपभोक्ता कानून नहीं

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने वाली कंपनी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा लेनदेन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होता है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया और कहा कि वस्तुओं/सेवाओं (अर्थात सॉफ्टवेयर) की खरीद का संबंध लाभ सृजन से था।

इसलिए उस लेनदेन के आधार पर याचिकाकर्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिभाषित उपभोक्ता नहीं माना जा सकता।कंपनी की अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यदि लेनदेन का संबंध मुनाफे से है, तो इसे वाणिज्यिक उद्देश्य से किया गया लेनदेन माना जाएगा।

मुनाफे के लिए सॉफ्टवेयर खरीद

यह अपील चिकित्सा उपकरणों के निर्माता और निर्यातक पाली मेडिक्योर लिमिटेड की 2019 में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष दायर शिकायत से जुड़ी हुई थी। कंपनी ने मेसर्स ब्रिलियो टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड पर सेवा में कमी का आरोप लगाया था।

कंपनी ने उससे अपने निर्यातआयात से जुड़े दस्तावेज प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर उत्पाद लाइसेंस खरीदा था। पाली मेडिक्योर ने दावा किया कि पूरा भुगतान करने के बावजूद सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा था और उसने 18 प्रतिशत ब्याज सहित लाइसेंस और लागत की वापसी की मांग की।

राज्य आयोग ने शिकायत खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 19 अगस्त, 2019 के अपने आदेश में इस आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया कि कंपनी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि खरीद वाणिज्यिक उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जून 2020 में इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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जब तक सीधा करार नहीं तो उपभोक्ता अधिकारों का दावा संभव नहीं

20 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहतउपभोक्ताशब्द के दायरे को स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। अदालत ने कहा कि जब तक पक्षों के बीच प्रत्यक्ष संविदात्मक संबंध नहीं होता, तब तक कोई उपभोक्ता अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेडबनामस्नेहाशीषनंदामामलेमेंयहफैसलादिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उत्तरदाता, स्नेहाशीष नंदा ने आईसीआईसीआई बैंक से 17,64,644 रुपये के होम लोन के साथ एक फ्लैट खरीदा। बाद में, मुबारक वाहिद पटेल नामक व्यक्ति ने 32,00,000 रुपए में फ्लैट खरीदने की इच्छा जताई। इस खरीद को वित्तपोषित करने के लिए, पटेल ने सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड से 23,40,000 रुपये का ऋण लिया। चूंकि फ्लैट पहले से ही आईसीआईसीआई बैंक के पास गिरवी रखा हुआ था, इसलिए पटेल ने सिटीकॉर्प से सीधे 17,80,000 रुपए आईसीआईसीआई बैंक को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया ताकि बकाया ऋण को मंजूरी दी जा सके।

नंदा ने दावा किया कि उनके, पटेल और सिटीकॉर्प के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था, जिसके तहत सिटीकॉर्प को पूरी बिक्री राशि का भुगतान करना था। 13,20,000 रुपए न मिलने का दावा करते हुए, नंदा ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में शिकायत दर्ज की और मुआवजे की मांग की।

एनसीडीआरसी ने नंदा के पक्ष में निर्णय दिया और सिटीकॉर्प को 13,20,000 रुपए 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने और अतिरिक्त 1,00,000 रुपए मुकदमेबाजी लागत के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया।

इस निर्णय को चुनौती देते हुए, सिटीकॉर्प फाइनेंस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

मामले की समीक्षा करने के बाद, जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने एनसीडीआरसी के निर्णय को पलट दिया। अदालत ने जोर देकर कहा कि सिटीकॉर्प और नंदा के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं था, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देने के लिए आवश्यक मानदंड है।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां:

कोई प्रत्यक्ष संविदात्मक संबंध नहीं: “उत्तरदाता, जिसका अपीलकर्ता के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं है, उसे अधिनियम के तहतउपभोक्तानहीं माना जा सकता। यही शिकायत को खारिज करने के लिए पर्याप्त था।

ऋण समझौता खरीदार के साथ था, कि विक्रेता के साथ: अदालत ने नोट किया कि सिटीकॉर्प का होम लोन समझौता पटेल (खरीदार) के साथ था, न कि नंदा (विक्रेता) के साथ। कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, उपभोक्ता संबंध केवल सेवा प्रदाता और उस व्यक्ति के बीच उत्पन्न होता है जो प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्राप्त करता है।

एनसीडीआरसी द्वारा अनुचित मुआवजा प्रदान करना:  अदालत ने उल्लेख किया कि पटेल को स्वीकृत ऋण 23,40,000 रुपए था और सिटीकॉर्प पहले ही आईसीआईसीआई बैंक को 17,80,000 रुपये का भुगतान कर चुका था। इसलिए, सिटीकॉर्प को पूरी 31,00,000 रुपए की बिक्री राशि का भुगतान करने का आदेश देने का कोई आधार नहीं था।

निर्णय से उद्धरण:

एनसीडीआरसी ने गलती से अपीलकर्ता को 31,00,000 रुपये आईसीआईसीआई बैंक और शिकायतकर्ता दोनों को भुगतान करने का निर्देश दिया, जबकि शिकायतकर्ता होम लोन समझौते का पक्षकार नहीं था।

अपुष्ट त्रिपक्षीय समझौता: नंदा ने सिटीकॉर्प की देयता स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर भरोसा किया, लेकिन अदालत ने उल्लेख किया कि इस समझौते की कोई हस्ताक्षरित और प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस महत्वपूर्ण साक्ष्य के अभाव में, दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं था।

सीमा अवधि का उल्लंघन: अदालत ने पाया कि नंदा ने 2018 में शिकायत दर्ज की, जबकि विवाद का कारण 2008 में उत्पन्न हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, शिकायतें दो वर्षों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए, जब तक कि देरी का कोई उचित कारण न हो। हालांकि, एनसीडीआरसी इस देरी को वैध ठहराने के लिए कोई उचित कारण प्रदान करने में विफल रहा।

ऋणकर्ता (पटेल) को शामिल करना: पटेल, जिसने ऋण लिया था और जो सीधे उत्तरदायी था, उसे इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया था। अदालत ने इस चूक को महत्वपूर्ण माना और कहा कि पूरी लेनदेन प्रक्रिया उसी के इर्दगिर्द घूमती थी।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सिटीकॉर्प फाइनेंस की अपील को स्वीकार किया और एनसीडीआरसी के निर्णय को निरस्त कर दिया।

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वकीलों का काम उपभोक्ता कानून के दायरे से बाहर

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आती है क्य़ोंकि कानूनी पेशा अद्वितीय है और इसे अन्य व्यवसायों के बराबर नहीं माना जा सकता है। यह निर्णय बार ऑफ इंडियन लॉयर्स बनाम डीके गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड अन्य के मामले में आया।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अधिवक्ताओं और मुवक्किलों के बीच संबंधों की विशिष्ट प्रकृति पर जोर दिया, जिसमें अधिवक्ताओं के कार्यों पर मुवक्किल द्वारा रखे जाने वाले प्रत्यक्ष नियंत्रण पर प्रकाश डाला गया। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि अधिवक्ताओं को अपने मुवक्किलों की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए और स्पष्ट निर्देशों के बिना रियायतें नहीं दे सकते, इस प्रकार मुवक्किल के हाथों में काफी नियंत्रण होता है।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कानूनी सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से बाहर रखा गया है, तथा न्यायालय ने अपने इस रुख को मजबूत किया कि वकील और ग्राहक के बीच अनुबंध एक व्यक्तिगत सेवा है तथा यह अधिनियम की सेवा की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

इस फैसले के आलोक में, न्यायालय ने घोषणा की कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत चिकित्सा लापरवाही के संबंध में 1996 के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम शांता मामले में उसके पिछले फैसले का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ताओं की सुरक्षा के अधिनियम के उद्देश्य को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने इसके दायरे में पेशेवरों को शामिल करने के बारे में संदेह व्यक्त किया। इसने आईएमए बनाम शांता फैसले पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया और सिफारिश की कि मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा जाए।

यह मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के 2007 के फैसले से शुरू हुआ, जिसमें कहा गया था कि कानूनी सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल, 2009 को इस फैसले को बरकरार रखा।

सुनवाई के दौरान कानूनी सेवाओं में कमियों के बारे में निर्णय लेने के बारे में दिलचस्प सवाल उठाए गए। न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या वकीलों को लापरवाही या सेवा में कमी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और जवाबदेही के मामले में कानूनी पेशे की तुलना चिकित्सा पेशे से की।